लड़की से दोस्ती करने के आरोप में मेजर गोगोई का रुका प्रमोशन, कोर्ट मार्शल की प्रक्रिया पूरी

नई दिल्ली। श्रीनगर में स्थानीय महिला से दोस्ती रखने के दोष व घाटी में ह्यूमन शील्ड बनाने के मामले में मेजर लीतुल गोगोई के खिलाफ कोर्ट मार्शल की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। महिला से दोस्ती रखने के दोष में उनका अगला प्रमोशन रोक दिया गया है।मेजर गोगोई ने 2017 में पत्थरबाजी करने वाले युवक को जीप के आगे बांधने की वजह से विवादों में आए थे। मेजर गोगोई के ड्राइवर समीर मल्ला के खिलाफ भी कश्मीर में कोर्ट मार्शल हुआ है। मल्ला को ड्यूटी से गायब रहने का दोषी पाया गया है। उन्हें कड़ी फटकार लगाए जाने की संभावना है। फरवरी में मेजर गोगोई और उनके ड्राइवर के खिलाफ सबूत पूरे होने के बाद कोर्ट मार्शल की प्रक्रिया शुरू की गई। दोनों को स्थानीय महिला से दोस्ती और ड्यूटी स्थल से दूर होने का दोषी पाया गया है।बता दें कि 23 मई 2018 को उस समय विवाद खड़ा हुआ था जब यह खबर फैली कि सेना के एक अफसर को 18 साल की लड़की के साथ स्थानीय होटल से पुलिस ने गिरफ्तार किया जो यौन शोषण की मंशा से उसे होटल लाया था। होटल से पकड़ा गया अफसर मेजर लीतुल गोगोई था, जिसने ह्यूमन शील्ड बनाया था, हालांकि लड़की ने कहा था कि वह अपनी मर्जी से मेजर के साथ गई थी। उसकी दोस्ती फेसबुक के जरिए हुई थी, जहां मेजर ने अपना नाम उबैद अरमान लिख रखा था। घटना के ठीक बाद आर्मी चीफ बिपिन रावत ने कहा था कि अगर मेजर गोगोई दोषी साबित हुए तो उन्हें कड़ी सजा दी जाएगी।

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