नई दिल्ली। राजधानी में आने वाले कुछ सप्ताह में सीलिंग की कार्रवाई के चलते करीब 4,000 फार्महाउस बंद हो सकते हैं। मास्टर प्लान के उल्लंघन को लेकर इन फार्म हाउसों पर ताला लग सकता है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से नियुक्त की गई मॉनिटरिंग कमिटी ने इन फार्म हाउसों के खिलाफ कार्रवाई के लिए नगर निकायों को 7 दिन तक का समय दिया है। इन फार्म हाउसों के पास बिल्डिंग प्लान, कंप्लिशन सर्टिफिकेट और फायर एनओसी नहीं है।उत्तर एवं दक्षिणी नगर निगम के तहत आने वाले कुछ फार्म हाउसों का कमिटी ने हाल ही में निरीक्षण किया था। इस दौरान कमिटी ने पाया कि इन फार्म हाउसों में बड़े पैमाने पर नियमों का उल्लंघन हो रहा है। खासतौर पर जगह के बेजा इस्तेमाल, अतिक्रमण और अवैध निर्माण के मामले में। इनमें से 2,800 फार्म हाउस अकेले दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के क्षेत्र में ही आते हैं। इनमें भी छतरपुर, असोला, राजोकरी, बिजवासन, छावला, खानपुर, महरौली और घुमानहेड़ा शामिल हैं। 20 सितंबर को जारी किए गए आदेश में मॉनिटरिंग कमिटी ने साउथ और नॉर्थ एमसीडी को कहा था कि वे ऐसे फार्म हाउसों का सर्वे करें और मास्टर प्लान का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई करें।
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