नई दिल्ली। दूरसंचार नियामक ट्राई ने कहा है कि मार्च तिमाही में काल ड्रॉप नियमों का पालन नहीं करने वाली दूरसंचार कंपनियों पर जुमार्ने लगागा। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकार (टीआरएआई) के चेयरमैन आर एस शर्मा ने बताया है कि काल ड्रॉप नियमों का पालन नहीं करने वाले कंपनियों पर कानून के तहत कार्रवाई होगी और उनके खिलाफ जुर्माना लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जनवरी से मार्च की तिमाही के लिए नियामक जुर्माना लगाने के अंतिम चरण में हैं।उल्लेखनीय है कि दूरसंचार सेवाओं की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए नये नियम एक अक्तूबर 2017 से लागू किए गए। नये नियम लागू होने के बाद से आकलन की दो तिमाहियां पूरी हो चुकी हैं। शर्मा ने बताया कि उल्लंघन करने वाली कंपनियों को कारण बताओ नोटिस पहले ही जारी किए जा चुके हैं और जवाब देने के लिए उन्हें 21 दिन का समय दिया गया है। हालांकि उन्होंने इन कंपनियों का नाम नहीं बताया। उन्होंने कहा कि यह आकलन ट्राई के नये सेवा गुणवत्ता मानकों के हिसाब से जनवरी-मार्च के दौरान नेटवर्क के प्रदर्शन के आधार पर किया गया है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की कार्रवाई आगे भी जारी रखी जाएगी और उपभोक्ताओं के लिए अच्छी सुविधा सूनिश्चित करने का पूरा प्रयास किया जाएगा।
कॉल ड्रॉप नियमों की अनदेखी करने वाली कंपनियों पर लगेगा जुर्माना : ट्राई
