सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्य मंत्रियों को दो महीने के अंदर अपने-अपने सरकारी आवास खाली करने होंगे।
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियों को अब सरकारी आवास खाली करने होंगे। क्योंकि सोमवार को अहम फैसला करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश सरकार के उस कानून को रद्द कर दिया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्रियों को ताउम्र सरकारी बंगला देने का प्रावधान किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री ताउम्र सरकारी आवास में रहने के हकदार नहीं हैं। बता दे कि इससे पहले भी 2016 में सुप्रीमकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन आवास का नियम रद्द कर दिया था लेकिन उस वक्त यूपी की सत्ता पर काबिज अखिलेश सरकार नया कानून पारित कर दिया था, जिसके तहत राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सारी जिंदगी सरकारी बंगले में रह सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इस कानून को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ऐक्ट का सेक्शन 4(3) असंवैधानिक है।अब कोर्ट के इस आदेश के बाद पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव, गृहमंत्री राजनाथ सिंह, बसपा मुखिया मायावती, राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी और अखिलेश यादव को दो महीने के अंदर अपने-अपने सरकारी आवास खाली करने होंगे।