जोधपुर। आसाराम को जोधपुर कोर्ट ने नाबालिग लड़की से रेप केस में दोषी ठहराया है। आसाराम उम्रकैद की सजा मिली है। आसाराम के साथ ही उसकी राजदार शिल्पी और शरतचंद्र भी दोषी ठहराए गए हैं, इन्हें 20-20 साल की सजा मिली है। वहीं, प्रमुख सेवादार शिवा और रसोइया प्रकाश को कोर्ट ने बरी कर दिया है। साल 2013 में आसाराम के खिलाफ यूपी के शाहजहांपुर की रहने वाली एक लड़की ने रेप का सनसनीखेज आरोप लगाया था।जोधपुर जेल में जज मधुसूदन शर्मा ने जब फैसला सुनाते हुए आसाराम को दोषी करार दिया तो उसका चेहरा उतर गया।इसके बाद जब जज ने आसाराम को उम्रकैद की सजा सुनाई तो वह अदालत में ही रो पड़ा। दो आरोपियों को 20-20 साल की सजा मिली है। जोधपुर जेल में बनाई गई विशेष कोर्ट में आसाराम की तरफ से वकीलों की फौज मौजूद थी। उसकी पैरवी करने के लिए कोर्ट में 14 वकील मौजूद थे।पीड़िता के पिता ने कहा- आसाराम दोषी करार दिए गए। हमें इंसाफ मिला है। इस लड़ाई में हमारा साथ देने वाले सभी लोगों को हम धन्यवाद करते हैं।आसाराम आश्रम की प्रवक्ता नीलम दूबे ने कहा- हम कोर्ट का सम्मान करते हैं। फैसला पढ़कर आगे का कदम उठाएंगे। यूपी के शाहजहांपुर में, जहां की पीड़िता है, वहां भी सुरक्षा के मजबूत इंतजाम हैं।