2 प्रतिशत से ज्यादा डायरेक्ट पोस्टिंग नहीं

नई दिल्ली। केंद्र सरकार सीधी नियुक्ति की प्रक्रिया के लिए अलग से नीति बनाएगी। अगले कुछ दिनों में इसे सार्वजनिक कर दिया जाएगा। अब सीधी नियुक्ति की संख्या किसी भी डिपार्टमेंट या मंत्रालय में एक साल के भीतर 2 फीसदी से ज्यादा नहीं हो पाएगी।डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनेल ऐंड ट्रेनिंग (डीओपीटी) ने सभी मंत्रालयों और विभागों को उनकी जरूरत के हिसाब से सीधी नियुक्ति के लिए मानक तैयार करने को कहा है। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने नौकरियों में मनमाने तरीके से होने वाली नियुक्ति को बंद करने का फैसला किया है। डीओपीटी ने ऐसे पदों के लिए जिसमें खास एक्सपर्ट की जरूरत होती है, उसकी नियुक्ति प्रक्रिया ऑनलाइन शुरू करने का फैसला लिया है। डीओपीटी की नई गाइडलाइंस के अनुसार, 2 फीसदी से ज्यादा नियुक्ति नहीं हो पाएगी। इसे सभी मंत्रालय और विभागों में लागू कर दिया जाएगा। आरोप लग रहे थे कि अपनी पसंद के लोगों को नौकरियों में रखने के लिए इस सुविधा का गलत इस्तेमाल हो रहा है। सरकार इन नौकरियों के लिए स्वतंत्र पैनल भी बनाएगी, जो इन पदों को भरेगी।केंद्र सरकार ने विदेश में केंद्रीय कर्मचारियों की पोस्टिंग के लिए नए नियम बनाए हैं। उसके तहत अब विदेश सेवा काडर के अलावा कोई भी सेंट्रल सर्विस का अधिकारी नौकरी में आने के 9 साल बाद ही विदेश की पोस्टिंग पा सकेगा। वह भी तब, जब उसकी विजिलेंस स्वीकृति होगी और उसकी सेवा का रेकॉर्ड बेहतर होगा।

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