उन्नाव गैंगरेप केस: आरोपी बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर सीबीआई की हिरासत में

लखनऊ। उन्नाव गैंगरेप केस में आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा तड़के हिरासत में लिए जाने के बाद पीडि़ता ने एक बार फिर न्याय की गुहार लगाई है। उसने सेंगर को कड़ी सजा दिए जाने की मांग की है। बता दें कि सीबीआई ने शुक्रवार सुबह विधायक को हिरासत में लेकर पूछताछ की है। उनके ऊपर तीन केस दर्ज किए गए हैं।
मीडिया से बात करते हुए पीडि़ता ने कहा, मैं चाहती हूं कि उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और उन्हें कठोर सजा दी जाए। बता दें कि पीडि़ता के पिता को आर्म्स ऐक्ट के तहत हिरासत में लिया गया था, जिसके बाद हिरासत में रहते हुए ही उनकी मौत हो गई थी। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में शरीर पर 14 चोटें मिलने की बात सामने आई थी। विधायक और उनके समर्थकों पर पीडि़ता से रेप और मारपीट कर पिता को मार डालने का आरोप है।
इधर, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आरोपी विधायक को सीबीआई द्वारा हिरासत लिए जाने पर कहा कि भ्रष्टाचार और अपराध पर उनकी सरकार की नीति जीरो टॉलरेंस की है। ऐसे में किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। वहीं, सीबीआई द्वारा हिरासत में लिए जाने की बात पर सेंगर के एक रिश्तेदार ने बताया है कि सेंगर की ओर से ही सीबीआई जांच की मांग की गई थी। सेंगर के रिश्तेदार प्रखर सिंह ने बताया, आज (शुक्रवार) सुबह सीबीआई आई और हमसे मुख्यालय चलने के लिए कहा, क्योंकि उन्हें बात करनी थी।
उधर, कन्नौज के एसपी किरीट राठौड़ का कहना है कि अगर कोई दोषी है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने बताया कि शिकायत की गई थी कि जांच अधिकारी ने रिश्वत ली है। इसलिए एफआईआर दर्ज की गई है। उन्होंने बताया कि केस अडिशनल एसपी को सौंप दिया गया है। इस मामले में सेंगर पर सीबीआई ने तीन मामले दर्ज किए हैं। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई के अधिकारी गैंगरेप के आरोपी बीजेपी विधायक को कोर्ट में पेश करने की तैयारी कर रहे हैं। बता दें कि मामले की जांच के लिए बनाई गई विशेष जांच समिति ने पुलिस महानिदेशक को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी।
एसआईटी की रिपोर्ट के अलावा जिलाधिकारी उन्नाव और डीआईजी जेल ने भी इस मामले से जुड़ी एक रिपोर्ट शासन के पास भेजी थी, जिसके आधार पर सरकार ने विधायक कुलदीप सिंह और अन्य के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश दिए थे। बता दें कि उत्तर प्रदेश शासन से आदेश जारी होने के बाद कुलदीप के खिलाफ उन्नाव के माखी थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 366, 376 ,506 और पॉक्सो ऐक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था।

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