जोधपुर। 1998 में फिल्म ‘हम साथ-साथ हैं’ के दौरान काला हिरण शिकार मामले में आरोपी सलमान खान को जोधपुर कोर्ट ने दोषी करार दिया है। उन्हें पांच साल की सजा सुनाई गई है।इसके साथ ही उन पर 10 हज़ार जुर्माना भी लगाया गया। उनके साथ इस मामले में बाकी चार बॉलीवुड स्टार्स सैफ अली खान, नीलम, तब्बू और सोनाली बेन्द्रे भी आरोपी थे। इन्हें बरी कर दिया गया है।जैसे ही सजा का ऐलान हुआ सलमान खान की आंखों में आंसू आ गए।सलमान खान के लिए जैसी ही सजा का एलान हुआ कोर्ट में मौजूद उनकी बहन अलविरा और अर्पिता फूट-फूटकर रोने लगीं।सलमान को जोधपुर सेंट्रल जेल में रखा जाएगा।सलमान खान और उनके साथियों पर 2 चिंकारा और 3 काले हिरणों (ब्लैक बक) के शिकार का आरोप लगा था। सलमान पर आर्म्स एक्ट के तहत भी केस दर्ज हुआ था। सलमान खान को सेंट्रल जेल ले जाया गया।जेल के अंदर ही मेडिकल जांच की जाएगी।सरकारी वकील का कहना था कि सलमान खान को एक रात जेल में बितानी होगी। सलमान खान के खिलाफ जजमेंट 196 पेज का है। जोधपुर के चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में सज़ा पर बहस के दौरान जहां सरकारी वकील ने अधिकतम सजा की मांग की थी, वहीं सलमान के वकील ने कम से कम सजा की मांग की थी।सजा सुनाए जाने के बाद सलमान खान को इससे ऊंची अदालत में जमानत के लिए जाना था लेकिन आज इसके लिए समय बहुत कम था। इस वजह से अब इस मामले की सुनवाई कल होगी। कल सुबह 10.30 बजे इस मामले की सुनवाई होगी।विश्नोई समाज अन्य सभी आरोपियों को बरी किये जाने से नाराज हैं। उनका कहना है कि सलमान के साथ अन्य सभी को भी सजा मिलनी चाहिए थी।गौरतलब है कि फैसला सुनाये जाने के समय सभी आरोपी कलाकार सलमान खान, सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेन्द्रे और नीलम अदालत में मौजूद थे। यह घटना ‘हम साथ साथ है’ फिल्म की शूटिंग के दौरान दो अक्टूबर 1998 का है।.सलमान खान वन्यजीव संरक्षण कानून की धारा 51 और अन्य कलाकार वन्यजीव संरक्षण कानून की धारा 51 तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 149 (गैरकानूनी जमावड़ा) के तहत आरोपों का सामना कर रहे हैं।
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