आयकर विभाग की चेतावनी, 31 मार्च तक पूरा कर लें

नई दिल्ली। टैक्स का भुगतान करने वाले टैक्सपेयर्स को आयकर विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि आगर रिटर्न फाइल करने वाले लोगों ने अगर कोई जानकारी छुपाई है तो 31 मार्च तक वह इसे सुधार लें नहीं तो बड़ी कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने कहा कि रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करके छुपाई जानकारी को बताया जा सकता है। अगर 31 मार्च तक जानकारी नहीं दी तो अगल से पेनाल्टी भी लगाई जाएगी।यहांं कत की आयकर विभाग ने चेतावनी दते हुए कहा कि आईटीआर में गड़बड़ी पाने का मामला अगर गंभीर होता है तो ऐसे लोगों को जेल भी जाना पड़ सकता है। विभाग ने कहा है कि अगर आपने अपने बैंक अकाउंट में बड़ी मात्रा में कैश जमा किया है या फिर हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन किए हैं तो आपको रिवाइज्ड आईटीआर में उसकी जानकारी देनी होगी। इनकम टैक्स विभाग का यह एक्शन कालेधन के खिलाफ अभियान का ही हिस्सा है। हालांकि, विभाग जाने-अनजाने गलती करने वालों को मौका दे रहा है। 31 मार्च तक रिवाइज्ड रिटर्न भरा जा सकता है। मिली जानकारी के अनुसार टैक्स एक्सपट्र्स  के अनुसार  नोटबंदी के बाद से आयकर विभाग हर ट्रांजैक्शन पर नजर रख रहा है। आयकर विभाग ने ऐसी लिस्ट भी तैयार की है, जिनके खिलाफ बेनामी संपत्ति या कालेधन का मामला मिला है। ऐसे लोगों का बचना मुश्किल है। अब सरकार ने कालेधन रखने वालों की सभी ट्रांजैक्शंस की जानकारी विभाग से मांगी है।

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