अब अपनी बाइक का पुराना नंबर लगा सकेंगे नई गाड़ी पर

नई दिल्ली। अपनी कार या बाइक का पुराना नंबर ही अपनी नई कार या बाईक में लगाने की चाहत रखने वालों के लिए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट एक नए तोहफे का  प्रपोजल फाइनल कर लिया है। डिपार्टमेंट का यह फाइनल प्रपोजल अब कैबिनेट की मीटिंग में मंजूरी के लिए लाया जाएगा। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने पुराने नंबर के लिए फीस और कुछ शर्तें तय की हैं। जानकारी के अनुसार ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने बताया कि कार के पुराने नंबर के लिए 5000 रुपए जबकि टू वीलर्स के लिए  500 रुपए फीस होगी। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद फीस स्लिप जेनरेट होगी। फीस पर काफी विचार-विमर्श करने के बाद टू वीलर्स की 500 रुपए और कार की 5000 रुपए प्रोसेसिंग फीस का प्रपोजल तैयार किया है। डिपार्टमेंट का कहना है कि अभी मुश्किल से हर रोज 5 से 7 ऐप्लिकेशन ही आती थी। लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं था, लेकिन अब यह स्कीम शुरू होने के बाद कोई भी आसानी से पुराने नंबर के लिए अप्लाई कर सकेगा और उसके बाद नई गाड़ी का वही रजिस्ट्रेशन नंबर हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर नंबर के लिए अप्लाई करने पर पेमेंट का ऑप्शन आएगा। पेमेंट करने पर स्लिप जेनरेट हो जाएगी और नंबर रजिस्टर्ड हो जाएगा। उसके बाद उस नंबर को डीलर के पास लेकर जाना होगा। डीलर से गाड़ी खरीदने पर वह उस नंबर को फीड कर देगा और इस तरह से पुराना नंबर ही नई गाड़ी के लिए मिल जाएगा। उसके बाद एमएलओ के पास जाना होगा और पुरानी गाड़ी को एक नया नंबर दे दिया जाएगा। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने ई-ऑक्शन के लिए वीआईपी नंबर की 4 कैटिगरी तय की हैं। इसके अलावा एक और कैटिगरी बनाई गई है, जिसमें लोग अपनी पसंद का कोई भी दूसरा नंबर ऑन द स्पॉट ले सकते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, जो अपनी जन्मतिथि के आधार पर नंबर चाहते हैं। लकी नंबर के लिए ट्राई करते हैं या फिर कोई दूसरा नंबर होता है। ऑनलाइन अप्लाई करके गाड़ी खरीदते वक्त ऑन द स्पॉट मनचाहा नंबर पा सकते हैं।

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