हाइवे पर शराबबंदी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र से मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले वर्ष 15 दिसंबर को देश भर में नेशनल और स्टेट हाइवे के 500 मीटर दायरे में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया था।
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को यह बताने लिए कहा है कि शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाने से पहले उसने औरंगाबाद जोन की सड़क को राज्य हाइवे के रूप में अधिसूचित किया था या नहीं। शीर्ष अदालत ने महाराष्ट्र सरकार को एक सप्ताह के भीतर अपना जवाब सौंपने के लिए कहा है। शीर्ष अदालत ने पिछले वर्ष 15 दिसंबर को देश भर में नेशनल और स्टेट हाइवे के 500 मीटर दायरे में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया था। शीर्ष अदालत में महाराष्ट्र के तीन बीयर बार रेस्टोरेंटों ने याचिका दायर की है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि राज्य सरकार ने उनका कारोबार बंद करा दिया है। उनकी दुकान पाटासदौंद-कर्मला-परांद-बर्शी रोड के 500 मीटर दायरे में नहीं आती है फिर भी प्रतिबंध के दायरे में लाया गया है। रेस्टोरेंट ने यह भी आरोप लगाया है कि इस सड़क को स्टेट हाइवे में भी घोषित नहीं किया गया है। मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने राज्य के वकील निशांत कटनेश्वरकर को एक सप्ताह के भीतर शपथपत्र पेश करने को कहा। अब शीर्ष अदालत इस मामले की सुनवाई 29 नवंबर को करेगी।

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