बिजली कटने पर कंपनियों को देना होगा जुर्माना

नई दिल्ली। एक अप्रैल से बिजली कटौती पर जुर्माना लगेगा। केन्द्रीय उर्जा मंत्री आर के सिंह ने इस बात का ऐलान किया है। सिंह ने कहा है कि जुमार्ने की रकम तय करने की जिम्मेबारी राज्य सरकार की होगी। भारत सरकार जल्द पावर ट्रैफिक पॉलिसी को मंजूरी दे सकती है। इसके तहत 1 अप्रैल से बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) पर अघोषित बिजली कटौती करने पर जुमानज़ लगाया जाएगा। साथ ही बिजली की कटौती क्यों हुई, कंपनियों को इस बारे में भी जानकारी देनी होगी। ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि ट्रैरिफ पॉलिसी का प्रस्ताव तैयार है। इसे जल्द ही कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। इसमें बिना पूर्व जानकारी के बिजली काटने पर जुमार्ने का प्रावधान होगा।हालांकि इस प्रस्ताव में यह भी साफ किया गया है कि किसी तकनीकी गड़बड़ी या फिर किसी प्राकृतिक आपदा के चलते बिजली कटौती होने पर कोई कार्रवाई नही होगी। सिंह ने बताया कि बिजली मुहैया कराने से लेकर उसके दाम तय करने की जिम्मेदारी राज्य नियामक आयोग की होती है। ऐसे में बिजली कटौती पर जुमार्ने की रकम तय करना भी राज्य सरकार का काम होगा।

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