देशद्रोह के कानून को खत्म किया जाए: सिब्बल

नई दिल्ली। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रसिद्ध वकील कपिल सिब्बल ने देशद्रोह से जुड़ी भारतीय दंड संहिता की धारा 124ए को खत्म करने की पैरवी करते हुए बुधवार को कहा कि वर्तमन में इस औपनिवेशिक कानून की जरूरत नहीं है। उनका यह बयान उस वक्त आया है जब जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में दो साल पहले हुई कथित नारेबाजी के मामले में दिल्ली पुलिस ने हाल में कन्हैया कुमार और अन्य के खिलाफ चार्जशीट दायर की है जिसमें धारा 124ए भी लगाई गई है।उन्होने ट्वीटर के माध्यम से कहा कि देशद्रोह के कानून (आईपीसी की धारा 124ए) को खत्म किया जाए। यह औपनिवेशिक है। उन्होंने कहा, असली देशद्रोह तब होता है जब सत्ता में बैठे लोग संस्थाओं के साथ छेड़छाड़ करते हैं, कानून का दुरुपयोग करते हैं, हिंसा भड़काकर शांति एवं सुरक्षा की स्थिति खराब करते हैं। सिब्बल ने कहा, इन लोगों को 2019 (लोकसभा चुनाव) में दंडित करिए। सरकार बदलो, देश बचाओ।

Share and Enjoy !

Shares

Related posts

Leave a Comment