फैसले के बाद फूट-फूट कर रोए ए राजा, तमिलनाडु में जश्न

नई दिल्ली। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने 2 जी स्पेक्ट्रम घोटाले के मुख्य आरोपियों पूर्व दूर संचार मंत्री ए राजा और कनिमोझी समेत सभी आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया। विशेष सीबीआई न्यायाधीश ओ पी सैनी ने यूपीए सरकार के समय हुए टूजी घोटाले में सीबीआई और ईडी द्वारा दर्ज अलग-अलग मामलों में फैसले सुनाते हुए सभी आरोपियों को घोटाले और रिश्वत के मामलों में बरी कर दिया। इस पूरे घोटाले से राष्ट्रीय खजाने को 1.76 लाख करोड़ के नुकसान होने की जानकारी कैग ने दी थी।
फैसले के बाद फूट-फूट कर रोए ए राजा
कोर्ट के फैसले के बाद ए राजा ने कहा, हमे इंसाफ मिला। आरोप झूठे थे। जबरन लगाए गए थे। राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित होकर मुकदमा किया गया। लेकिन हमें न्यायिक प्रकिया पर भरोसा था। उन्होंने कहा कि एक वकील होने के नाते मैं फैसले की पूरी कापी पढऩे के बाद ही इस बारे में बोलूंगा। फैसले के बाद ए राजा फूट-फूट कर रोए। ए राजा की दोनों बेटियों समेत पूरा परिवार कोर्ट के बाहर मौजूद था। 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाले के मामले के 17 आरोपियों में 14 व्यक्ति और तीन कंपनियां (रिलायंस टेलिकाम, स्वान टेलिकाम, यूनिटेक) शामिल थीं। 2जी घोटाला साल 2010 में सामने आया जब भारत के तत्कालीन महालेखाकार और नियंत्रक (कैग) विनोद राय ने अपनी एक रिपोर्ट में साल 2008 में किए गए स्पेक्ट्रम आवंटन पर सवाल खड़े किए थे।

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