स्कूल में नहीं होगी गेस्ट की एंट्री

117 बिंदुओं वाली दिल्ली सरकार की गाइडलाइन जारी 

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने स्कूलों के लिए 117 बिंदुओं वाले दिशा-निर्देश जारी किये हैं। इसका लक्ष्य स्कूल परिसर में छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। स्कूलों को साथ ही आगाह किया गया है कि किसी तरह के उल्लंन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।  अधिकारियों के अनुसार, गुडग़ांव के एक स्कूल में एक छात्र की हत्या और दिल्ली के एक स्कूल के कर्मचारी द्वारा नाबालिग लड़की के बलात्कार की पृष्ठभूमि में दिशा निर्देशों की यह चेक लिस्ट जारी की गई है। इसमें शौचालय से लेकर साइबर सुरक्षा जैसे पहलुओं को शामिल किया गया है। शिक्षा निदेशालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, स्कूलों में सुरक्षा के न्यूनतम मानदंडों को तय करने के लिए चेक लिस्ट डिजाइन किया गया है। इसका लक्ष्य इससे जुड़े किसी भी उल्लंन को लेकर शून्य सहिष्णुता से जुड़ा हुआ है। इन्हें लागू करने की व्यावहारिकता और निगरानी को ध्यान में रखा गया है।इन दिशा-निर्देशों में स्कूल सुरक्षा समितियों, परिसर में सुरक्षा संबंधी चूक की पहचान करने के लिए मासिक सुरक्षा जांच, ग्रिल से बाहरी दीवारों को सुरक्षित बनाना, सीसीटीवी से निगरानी, स्कूल में प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति का रिकार्ड रखना और आगंतुकों को प्रतिबंधित करने जैसे बिंदुओं को शामिल किया गया है।

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